फर्रुखाबाद।
जनपद में अवैध एलपीजी गैस रिफिलिंग के खिलाफ जिला पूर्ति विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए फतेहगढ़ के मोहल्ला कसरट्टा में छापेमारी कर भारी मात्रा में घरेलू गैस सिलेंडर एवं गैस रिफिलिंग उपकरण बरामद किया है। मामले में दो लोगों के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया है।
कार्यालय जिला पूर्ति अधिकारी, फर्रुखाबाद द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार दिनांक 05 अगस्त 2026 को रात्रि लगभग 9:00 बजे अवैध गैस रिफिलिंग की शिकायत मिलने पर पूर्ति निरीक्षक अरविंद मिश्रा, पूर्ति लिपिक राजीव कुमार तथा कोतवाली फतेहगढ़ के कांस्टेबल अर्जुन यादव एवं ओमवीर सिंह की संयुक्त टीम ने मोहल्ला कसरट्टा, फतेहगढ़ स्थित गली नंबर-04 में श्री नारायण प्रसाद सक्सेना के मकान में छापेमारी की।
छापेमारी के दौरान मौके पर अरविंद कुमार सक्सेना पुत्र नरेश कुमार सक्सेना तथा घर में स्थित दुकान के मालिक राजेन्द्र कुमार सक्सेना पुत्र नरेश कुमार सक्सेना मौजूद मिले। जांच के दौरान घर के एक कमरे से चार घरेलू गैस सिलेंडर बरामद हुए, जिनमें तीन भरे तथा एक खाली था। वहीं इंडियन ऑयल कंपनी का एक गैस रिफिलर भी बरामद किया गया।
इसके अलावा घर के मुख्य द्वार के दाहिनी ओर स्थित रेस्टोरेंट की दुकान से पांच घरेलू गैस सिलेंडर बरामद हुए, जिनमें दो भरे एवं तीन खाली थे। टीम द्वारा सिलेंडरों के संबंध में पूछताछ करने पर कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया गया। मौके पर गैस भंडारण अथवा बिक्री से संबंधित कोई अभिलेख भी प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही कोई अग्निशमन यंत्र मिला।
पूर्ति विभाग ने बरामद पांच भरे एवं चार खाली घरेलू गैस सिलेंडरों तथा एक रिफिलर को अपनी अभिरक्षा में लेकर मै० पेटल गैस सर्विस, आवास विकास टीला मसीनी स्थित गैस गोदाम में सुरक्षित रखवा दिया है। निर्देश दिए गए हैं कि सक्षम अधिकारी अथवा न्यायालय के आदेश तक उक्त सामग्री सुरक्षित रखी जाएगी।
जांच में यह स्पष्ट हुआ कि अरविंद कुमार सक्सेना पुत्र नरेश कुमार सक्सेना एवं दुकान के मालिक राजेन्द्र कुमार सक्सेना पुत्र नरेश कुमार सक्सेना, निवासी मोहल्ला कसरट्टा, फतेहगढ़, घरेलू गैस सिलेंडरों का अवैध रूप से भंडारण कर उनकी रिफिलिंग एवं खरीद-फरोख्त का कार्य कर रहे थे। यह कृत्य द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश, 2000 (यथासंशोधित) का उल्लंघन तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है।
जिलाधिकारी फर्रुखाबाद के 06 अगस्त 2026 के अनुमोदन आदेश के अनुपालन में पूर्ति निरीक्षक, नगर पालिका परिषद फर्रुखाबाद द्वारा दोनों आरोपितों के विरुद्ध कोतवाली फतेहगढ़ में आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के तहत मुकदमा पंजीकृत कराया गया।
