अवैध मिट्टी खनन/परिवहन पर डीएम की सख्ती, जेसीबी संचालक पर ₹2 लाख का जुर्माना

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अवैध मिट्टी खनन/परिवहन पर डीएम की सख्ती, जेसीबी संचालक पर ₹2 लाख का जुर्माना

जनरल फोर्स ब्यूरो

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एटा । जिलाधिकारी अरविन्द सिंह द्वारा जनपद में अवैध खनन एवं परिवहन के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई के क्रम में बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के मिट्टी का अवैध खनन/परिवहन किए जाने के मामले में जेसीबी वाहन स्वामी के विरुद्ध ₹2 लाख का अर्थदण्ड आरोपित किया गया है।

प्रकरण के अनुसार थाना मलावन पुलिस ने ग्राम महुआखेड़ा में मिट्टी का अवैध खनन/परिवहन करते हुए एक जेसीबी को पकड़ा था। उक्त वाहन को अग्रिम आदेशों तक थाना मलावन में अभिरक्षा में रखे जाने हेतु खान निरीक्षक, एटा द्वारा निर्देशित किया गया था।

जांच में जेसीबी वाहन संख्या UP 84 AT 9307 के माध्यम से साधारण मिट्टी के खनन/परिवहन का मामला पाया गया, प्रकरण में उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) (यथा संशोधित) नियमावली-2021 के नियम-3 एवं नियम-58 के उल्लंघन के आधार पर जिलाधिकारी अरविन्द सिंह द्वारा ₹2,00,000/- अर्थदण्ड आरोपित किया गया है।

जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि जनपद में बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के खनन अथवा उपखनिजों के अवैध परिवहन को किसी भी दशा में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अवैध खनन में संलिप्त पाए जाने वाले व्यक्तियों एवं वाहनों के विरुद्ध नियमानुसार कठोर दंडात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।

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