फर्रुखाबाद न्यूज़:- गैंगस्टर संदीप दुबे की 43.30 लाख की संपत्ति पर चला कुर्की का डंडा |

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Manoj Jauhri
Manoj Jauhri ब्यूरो चीफ (फर्रुखाबाद) - एक अनुभवी पत्रकार हैं, जो राजनीति, अपराध, शिक्षा, मनोरंजन और स्थानीय समाचारों पर पोस्ट करते हैं। वे तथ्यों पर आधारित...
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फर्रुखाबाद/

अपराध और अवैध कमाई से अर्जित संपत्तियों के खिलाफ फर्रुखाबाद पुलिस-प्रशासन की कार्रवाई लगातार जारी है। इसी क्रम में मऊदरवाजा पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए गैंगलीडर अनुपम दुबे के सक्रिय सदस्य बताए जा रहे संदीप दुबे की करीब 43 लाख 30 हजार रुपये की अचल संपत्ति कुर्क कर सील कर दी। कार्रवाई के दौरान मौके पर डुगडुगी पिटवाकर प्रशासनिक आदेश की सार्वजनिक घोषणा की गई और संबंधित संपत्तियों पर सरकारी बोर्ड भी लगाए गए।

पुलिस-प्रशासन की इस कार्रवाई से इलाके में काफी हलचल रही। अधिकारियों की मौजूदगी में दोनों संपत्तियों पर नोटिस चस्पा किए गए और उन्हें कुर्क किए जाने की जानकारी सार्वजनिक की गई।

गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में हुई कार्रवाई

पुलिस के अनुसार कोतवाली फर्रुखाबाद में दर्ज गैंगस्टर एक्ट के मुकदमा संख्या 899/2021, धारा 3(1) की विवेचना के दौरान संदीप दुबे की संपत्तियों को लेकर रिपोर्ट तैयार की गई थी। मऊदरवाजा थानाध्यक्ष अजय सिंह की रिपोर्ट के आधार पर जिलाधिकारी द्वारा केस नंबर 14/970/2026, दिनांक 24 अगस्त 2026 के तहत संपत्ति कुर्क करने का आदेश जारी किया गया था।

इसी आदेश के अनुपालन में सोमवार 15 सितंबर को नायब तहसीलदार हरदीप सिंह और मऊदरवाजा थानाध्यक्ष अजय सिंह के नेतृत्व में टीम ने दोनों संपत्तियों पर कुर्की की कार्रवाई पूरी की।

हत्या, फायरिंग और रंगदारी जैसे मामलों में गिरोह का जिक्र

पुलिस का आरोप है कि संदीप दुबे पुत्र नरेश दुबे, निवासी घेरश्यामू खां, घूंघट पैलेस के पास, फर्रुखाबाद, अपने साथियों अनुपम दुबे और अनुराग दुबे उर्फ डब्बन निवासी कसरट्टा फतेहगढ़ के साथ मिलकर गिरोह संचालित करता था। पुलिस के मुताबिक गिरोह के खिलाफ हत्या, हत्या के प्रयास, घर में घुसकर फायरिंग और रंगदारी वसूली जैसे गंभीर आपराधिक मामलों का रिकॉर्ड रहा है।

पुलिस का यह भी दावा है कि गिरोह के भय के चलते लोग उसके खिलाफ गवाही देने से कतराते थे। विवेचना में पुलिस ने आरोप लगाया कि आपराधिक गतिविधियों से अर्जित धन का इस्तेमाल परिवार के सदस्यों के नाम पर संपत्तियां खरीदने में किया गया।

इन दो संपत्तियों पर चला प्रशासन का हथौड़ा

कुर्क की गई संपत्तियों में पहली संपत्ति घेरश्यामू खां स्थित आवासीय प्लाट है। इसका क्षेत्रफल 27.87 वर्गमीटर बताया गया है, जिसकी अनुमानित कीमत 21,26,481 रुपये है।

दूसरी संपत्ति ग्राम अल्लाहपुर उर्फ बघपुर, परगना पहाड़ा स्थित भूखंड है। इसका क्षेत्रफल 131.478 वर्गमीटर है और इसकी अनुमानित कीमत 22,04,097 रुपये बताई गई है।

दोनों संपत्तियों की कुल अनुमानित कीमत 43,30,578 रुपये है।

पुलिस बल की मौजूदगी में सील की कार्रवाई

कार्रवाई के दौरान पुलिस टीम ने दोनों संपत्तियों पर नोटिस चस्पा किए और उन्हें सील कर दिया। मौके पर कादरीगेट थानाध्यक्ष कपिल चौधरी भी पुलिस बल के साथ मौजूद रहे। प्रशासन की ओर से संपत्तियों पर सरकारी बोर्ड लगाकर स्पष्ट किया गया कि इन्हें कुर्क किया जा चुका है।

अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन अनुपमा कुलश्रेष्ठ के निर्देश, डीआईजी कानपुर रेंज यमुना प्रसाद की देखरेख तथा एसपी आरती सिंह के मार्गदर्शन में जिले में गैंगस्टर और संगठित अपराध से जुड़े आरोपियों के खिलाफ संपत्ति संबंधी कार्रवाई की जा रही है।

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Manoj Jauhri ब्यूरो चीफ (फर्रुखाबाद) - एक अनुभवी पत्रकार हैं, जो राजनीति, अपराध, शिक्षा, मनोरंजन और स्थानीय समाचारों पर पोस्ट करते हैं। वे तथ्यों पर आधारित और विश्वसनीय समाचार सामग्री तैयार करने में विशेषज्ञता रखते हैं।
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