शादी का झांसा देकर दुष्कर्म व ढाई लाख की धोखाधड़ी के आरोपित सुरेन्द्र पटेल को कोर्ट से मिली जमानत

By
Web Desk
Web Desk हमारी संपादकीय टीम का आधिकारिक प्रोफ़ाइल है, जो विभिन्न स्रोतों से प्राप्त समाचारों का सत्यापन कर उन्हें पाठकों तक सटीक, निष्पक्ष और विश्वसनीय रूप...
3 Min Read

शादी का झांसा देकर दुष्कर्म व ढाई लाख की धोखाधड़ी के आरोपित सुरेन्द्र पटेल को कोर्ट से मिली जमानत

(संतोष कुमार सिंह )

वाराणसी:- शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म करने और जमीन खरीदने और उसको बेचकर लाभांश देने के नाम पर धोखाधड़ी कर ढाई लाख रुपए हड़पने के मामले में आरोपित को कोर्ट से राहत मिल गई | फास्ट ट्रैक कोर्ट (प्रथम) कुलदीप सिंह की अदालत ने सजोई,जंसा निवासी आरोपित सुरेंद्र कुमार पटेल को एक लाख रुपए की एक जमानत एवं बंधपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया | अदालत में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनुज यादव व नरेश यादव ने पक्ष रखा |

अभियोजन पक्ष के अनुसार प्रार्थीनी ने जंसा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी | आरोप था कि आरोपित सुरेंद्र कुमार पटेल ने वर्ष 2006 से पीड़िता को शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाना शुरू किया गया और उसका अश्लील वीडियो बना लिया जिसके बाद पीड़िता को उसकी वीडियो दिखाकर शोषण किया जाने लगा | पीड़िता के विरोध करने पर गाली- गलौज,मारपीट व जान से मारने की धमकी देने लगा। इस बीच वर्ष 2018 में आरोपित ने पीड़िता से 2,50,000 रूपये यह आश्वासन देकर लिये कि वह उन पैसो से जमीन क्रय करेगा तथा जो लाभ होगा उसका 50 प्रतिशत वह पीड़िता को देगा | बाद में आरोपित ने पीड़िता को एक पांच लाख रूपये का चेक दिया जो बाउंस हो गया। इस बीच 21 जून 2026 को करीब 2.30 या 3.00 बजे के करीब आरोपित द्वारा अपने क्लिनिक पर पीडिता को मारा पीटा गया जिससे पीड़िता के पैर एवं आंख के पास गहरी संघातित चोटें आयी जिसके बाद पुलिस ने पीड़िता की तहरीर पर आरोपित को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया | अदालत में बचाव पक्ष की ओर से दलील दी गई कि पीडिता 35 वर्षीय महिला है जो रिश्ते में आरोपित की माँ की मौसी की बहू है | साथ ही उसने अपनी तहरीर में भी यह कहा है कि वह विपक्षी के साथ उपरोक्त पते पर पति-पत्नी के रूप में किराये के मकान में रहती थी।साथ ही पीड़िता का चिकित्सीय परीक्षण करने वाले चिकित्सक ने भी अपने मेडिकल रिपोर्ट में स्पष्ट किया है पीड़िता के शरीर पर कोई चोट के निशान नहीं पाए गए थे | अदालत ने पत्रावली के अवलोकन के बाद आरोपित को जमानत दे दी ||

Subscribe Newsletter

Loading
TAGGED:
Share This Article
Web Desk हमारी संपादकीय टीम का आधिकारिक प्रोफ़ाइल है, जो विभिन्न स्रोतों से प्राप्त समाचारों का सत्यापन कर उन्हें पाठकों तक सटीक, निष्पक्ष और विश्वसनीय रूप में पहुंचाने का कार्य करती है। हमारा उद्देश्य ताज़ा और महत्वपूर्ण खबरों को समय पर प्रकाशित कर पाठकों को जागरूक एवं सूचित रखना है।
Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *