31 जुलाई के बाद नहीं मिलेगी कोई मोहलत, साथी (SATHI)पोर्टल पर ऑनबोर्ड न होने पर बीज लाइसेंस होगा निरस्त
जनरल फोर्स
एटा। जनपद एटा में बीज व्यवसाय को पूरी तरह पारदर्शी, डिजिटल और जवाबदेह बनाने के लिए कृषि विभाग ने सख्त रुख अपनाया है। जिला कृषि अधिकारी ने सभी बीज अनुज्ञप्तिधारकों, जिनमें डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर एवं अन्य बीज व्यवसायी शामिल हैं, को 31 जुलाई 2026 तक अनिवार्य रूप से SATHI (साथी) पोर्टल पर ऑनबोर्ड होने के निर्देश जारी किए हैं। निर्धारित समयसीमा का पालन न करने वाले बीज विक्रेताओं का लाइसेंस बिना किसी पूर्व सूचना के तत्काल निरस्त कर दिया जाएगा।
कृषि विभाग के अनुसार यह व्यवस्था उत्तर प्रदेश शासन एवं कृषि निदेशालय के निर्देशों के क्रम में लागू की जा रही है। इसका उद्देश्य बीजों की खरीद-बिक्री की पूरी प्रक्रिया को डिजिटल बनाना, बीजों की ट्रेसिबिलिटी सुनिश्चित करना तथा किसानों तक गुणवत्तापूर्ण और प्रमाणित बीजों की उपलब्धता को मजबूत करना है।
जिला कृषि अधिकारी ने बताया कि सभी विषय वस्तु विशेषज्ञ (एस एम एस) एवं सहायक विकास अधिकारी (कृषि) को निर्देशित किया गया है कि वे अपने-अपने क्षेत्रों के प्रत्येक बीज व्यवसायी से संपर्क कर उन्हें साथी ( SATHI) पोर्टल की यूजर आईडी एवं अस्थायी पासवर्ड तत्काल उपलब्ध कराएं। यदि किसी व्यवसायी को किसी प्रकार की तकनीकी समस्या आती है तो वह कृषि विभाग के कार्यालय से संपर्क कर सकता है।
उन्होंने बताया कि सभी बीज विक्रेताओं को यूजर आईडी मिलने के बाद पहली बार लॉगिन कर अपना पासवर्ड बदलना होगा। साथ ही, क्रेडेंशियल प्राप्त होने के अधिकतम सात कार्यदिवस के भीतर अथवा 31 जुलाई 2026 से पहले साथी (SATHI )पोर्टल पर ऑनबोर्डिंग की प्रक्रिया पूरी करना अनिवार्य है।
कृषि विभाग ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि निर्धारित समयसीमा तक ऑनबोर्डिंग नहीं करने वाले बीज व्यवसायियों के विरुद्ध बिना किसी पूर्व नोटिस के उनका बीज लाइसेंस तत्काल निरस्त कर दिया जाएगा। विभाग ने सभी संबंधित कारोबारियों से समय रहते प्रक्रिया पूरी करने की अपील की है, ताकि भविष्य में किसी प्रकार की प्रशासनिक कार्रवाई का सामना न करना पड़े।
