संगठित अपराधियों के विरुद्ध होगी कठोर कार्रवाई, गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर संपत्ति कुर्की के दिए निर्देश : जिलाधिकारी

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संगठित अपराधियों के विरुद्ध होगी कठोर कार्रवाई, गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर संपत्ति कुर्की के दिए निर्देश : जिलाधिकारी

एटा ।।जनपद में संगठित अपराध एवं आपराधिक गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाने के उद्देश्य से जिलाधिकारी अरविन्द सिंह की अध्यक्षता में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इला मारन जी, अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) संगम लाल,अपर पुलिस अधीक्षक (क्राइम)योगेंद्र सिंह तथा संयुक्त निदेशक अभियोजन द्विजेंद्र सिंह के साथ शिविर कार्यालय पर देर रात्रि तक गहन समीक्षा बैठक आयोजित की गई।

बैठक में जनपद में सक्रिय संगठित अपराधियों के विरुद्ध समन्वित एवं प्रभावी रणनीति बनाकर कठोर कार्रवाई किए जाने पर जिलाधिकारी द्वारा विशेष बल दिया गया। जिलाधिकारी ने कहा कि समाज में दबंगई, भय एवं अवैध गतिविधियों के माध्यम से आपराधिक कृत्यों में संलिप्त व्यक्तियों को किसी भी दशा में बख्शा नहीं जाएगा तथा उनके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट सहित विधिक प्रावधानों के अंतर्गत प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

समीक्षा के दौरान थाना अलीगंज क्षेत्र में सक्रिय एक गिरोह एवं उसके सरगना सहित अन्य चार सहयोगियों की गतिविधियों का परीक्षण किया गया। पाया गया कि उक्त गिरोह अवैध गतिविधियों तथा गोमांस कारोबार में संलिप्त रहा है। जिलाधिकारी द्वारा संबंधित गिरोह के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही अपराध से अर्जित आय से निर्मित चल-अचल संपत्तियों को चिन्हित कर कुर्की की कार्रवाई किए जाने के भी आदेश दिए गए हैं।

बैठक में गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत न्यायालय में लंबित पुराने प्रकरणों की भी समीक्षा की गई तथा उनमें प्रभावी पैरवी एवं त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने हेतु रणनीति तैयार की गई।

जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि कानून-व्यवस्था एवं जनसुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वाले तत्वों के विरुद्ध प्रशासन की कार्रवाई निरंतर एवं सख्ती के साथ जारी रहेगी,संगठित अपराध के रूप में ऐसे सफेदपोश व्यक्ति जो कानून व्यवस्था के लिए चुनौती बनेंगे उनको किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा।

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