फर्रुखाबाद/
मामला साल 2017 का है जब एटा जिले का एक परिवार फर्रुखाबाद के मेरापुर थाना क्षेत्र में एक शादी समारोह में शामिल होने आया था। 12 मई की शाम को जब 11 साल की मासूम बच्ची खेत की तरफ गई, तभी गांव के ही दबंग ने उसके साथ हैवानियत की कोशिश की। बच्ची ने हिम्मत दिखाकर आरोपियों के चंगुल से खुद को छुड़ाया और रोते हुए परिजनों को आपबीती सुनाई, जिसके बाद पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की थी। कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला : आरोपी नीतेंद्र उर्फ सिंटू दोषी करार विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट रितिका त्यागी ने इस मामले की गहन सुनवाई के बाद आरोपी नीतेंद्र उर्फ सिंटू को दोषी पाया है। गवाहों के बयानों और पुलिस द्वारा पेश किए गए ठोस सबूतों के आधार पर अदालत ने माना कि आरोपी ने घिनौना अपराध किया था। फैसला सुनाते ही कोर्ट परिसर में हलचल तेज हो गई और पुलिस ने तुरंत आरोपी को हिरासत में ले लिया। जमानत रद्द कर जेल भेजा गया : 11 मई को होगा सजा का फैसला दोषी करार दिए जाने के साथ ही कोर्ट ने आरोपी की जमानत को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया। आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में लेकर जिला कारागार फतेहगढ़ भेज दिया गया है। अब हर किसी की नजरें 11 मई की तारीख पर टिकी हैं, जब अदालत इस अपराधी की सजा की अवधि पर अपना अंतिम फैसला सुनाएगी। पीड़ित परिवार ने इस फैसले पर संतोष जताया है।
