फर्रुखाबाद/
जनपद के सभी अंत्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अंतर्गत अगस्त 2026 माह का आवंटित खाद्यान्न (गेहूं व चावल) 5 अगस्त से 18 अगस्त 2026 तक उचित दर विक्रेताओं के माध्यम से निःशुल्क वितरित किया जाएगा। इस संबंध में जिला पूर्ति अधिकारी ने प्रेस नोट जारी कर वितरण कार्यक्रम की जानकारी दी है।जारी निर्देशों के अनुसार अंत्योदय कार्डधारकों को प्रति कार्ड 14 किलोग्राम गेहूं एवं 21 किलोग्राम चावल, कुल 35 किलोग्राम खाद्यान्न मिलेगा। वहीं पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को प्रति यूनिट 2 किलोग्राम गेहूं एवं 3 किलोग्राम चावल, कुल 5 किलोग्राम खाद्यान्न निःशुल्क वितरित किया जाएगा।जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया कि ई-पॉस मशीन से निकलने वाली वितरण पर्ची पर खाद्यान्न का मूल्य शून्य अंकित रहेगा। जनपद में ई-वेइंग लिंक्ड ई-पॉस मशीनों के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं का वितरण कराया जाएगा।वितरण के दौरान पोर्टेबिलिटी ट्रांजैक्शन की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी। विक्रेता अपने उपलब्ध स्टॉक की सीमा तक पोर्टेबिलिटी के माध्यम से भी खाद्यान्न वितरित कर सकेंगे। शासन की निर्धारित व्यवस्था के अनुसार लाभार्थियों को मोबाइल ओटीपी सत्यापन के माध्यम से खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा।जिला पूर्ति अधिकारी ने सभी पूर्ति निरीक्षकों को निर्देश दिए हैं कि वे वितरण अवधि में अपने-अपने क्षेत्रों का भ्रमण कर पारदर्शी एवं सुचारु वितरण सुनिश्चित कराएं। प्रेस नोट जनहित में जारी किया गया है।
