इन्साफ की जीत : युवती को एसिड पिलाकर मारने वाला दोषी करार, 11 मई को मुक़र्रर होगी सज़ा |

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नवाबगंज/फर्रुखाबाद |

नवाबगंज थाना क्षेत्र के आरोपी हिमांशु ने युवती को शादी का झांसा देकर अगवा किया था। परिजनों का आरोप है कि 12 जुलाई 2021 को गांव के ही हिमांशु, मोनू और संजीव उनकी बेटी को बहला-फुसलाकर ले गए थे। आरोपी न केवल युवती को ले गए, बल्कि घर में रखे जेवर और नकदी पर भी हाथ साफ कर दिया था।

बंधक बनाकर किया दुष्कर्म और दी भयावह यातनाएं

पीड़िता ने वापस लौटकर अपनी आपबीती में बताया था कि आरोपी उसे फिरोजाबाद ले गया था, जहां उसे बंधक बनाकर रखा गया। वहां उसके साथ बार-बार दुष्कर्म किया गया। जब युवती ने शादी का दबाव बनाया, तो आरोपी ने उसके साथ मारपीट की और जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल किया। हैवानियत यहीं नहीं रुकी, आरोपियों ने उसे जबरन तेजाब पिला दिया, जिससे उसकी हालत बिगड़ गई और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।

कोर्ट ने माना दोषी, अब सजा पर सबकी नजरें

विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी एक्ट तरुण कुमार सिंह की अदालत ने साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर मुख्य आरोपी हिमांशु को दोषी पाया है। पुलिस ने जांच के बाद अपहरण, दुष्कर्म, मारपीट और हत्या की धाराओं में चार्जशीट दाखिल की थी। अब अदालत ने सजा के बिंदुओं पर सुनवाई के लिए 11 मई 2026 की तारीख तय की है।

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