टकोरा मारकर हुई हत्या में आरोपी पर दोष सिद्ध, 23 मार्च को सजा सुनाएगी कोर्ट

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रिपोर्ट सुधीर सिंह |

कायमगंज/ फर्रुखाबाद

जनपद फर्रुखाबाद के कोतवाली कायमगंज क्षेत्र के प्रेमनगर में 31 मार्च 2023 की शाम को एक खौफनाक वारदात हुई थी। घर के बाहर बैठे नीरज के साथ गांव के ही दबंग रामसरन ने गाली-गलौज शुरू कर दी। जब नीरज ने इसका विरोध किया, तो आरोपी ने जान से मारने की नियत से ‘टकोरे’ (धारदार हथियार) से उसके सिर और सीने पर ताबड़तोड़ वार कर दिए। इस हमले में नीरज गंभीर रूप से घायल हो गए थे।

इलाज के दौरान तोड़ा दम

वारदात के बाद आनंती ने थाने में तहरीर देकर आरोपी के खिलाफ जानलेवा हमला और मारपीट की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। घायल नीरज को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन जख्म इतने गहरे थे कि कुछ दिनों बाद उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। इसके बाद पुलिस ने मामले में विवेचना करते हुए आरोपी रामसरन के खिलाफ हत्या की धाराओं में चार्जशीट दाखिल की।

अदालत ने सुनाया फैसला

इस चर्चित हत्याकांड की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश (त्वरित न्यायालय संख्या-02) सत्येंद्र सिंह वर्मा की अदालत में हुई। गवाहों और सबूतों के आधार पर कोर्ट ने आरोपी रामसरन को हत्या और गाली-गलौज के मामले में दोषी करार दिया है। फिलहाल आरोपी जिला जेल में बंद है। अदालत अब 23 मार्च को दोषी को सजा सुनाएगी, जिस पर पूरे जिले की निगाहें टिकी हैं।

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