दुष्कर्मी के आरोपी को 10 साल का कारावास, 30 हजार जुर्माना ठोंका |

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फर्रुखाबाद

नाबालिग बालिका के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में न्यायालय ने एक आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास और 30 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।

मामला शहर कोतवाली क्षेत्र का है, जहां एक मोहल्ला निवासी ने 20 अप्रैल 2017 को अपनी 11 वर्षीय पुत्री के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। परिजनों के अनुसार, गांव के ही धर्मेंद्र पुत्र हीरालाल और अमित पुत्र मुरारी बालिका को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गए थे। यह भी आरोप था कि बालिका घर से कुछ पुश्तैनी जेवरात और करीब 5 हजार रुपये नकद भी साथ ले गई थी।

पुलिस ने मामले की जांच कर साक्ष्य एकत्रित किए और आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। सुनवाई के दौरान प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी धर्मेंद्र को दोषी ठहराया।

अदालत ने दोष सिद्ध होने पर धर्मेंद्र को 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई, साथ ही 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। मामले में अन्य आरोपी के संबंध में न्यायिक प्रक्रिया पूर्व में ही पूर्ण हो चुकी है।

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