पुलिस द्वारा हत्या से सम्बन्धित अभियुक्त को आलाकत्ल 01 फावडा सहित किया गिरफ्तार।

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मोहम्मदाबाद/फर्रुखाबाद |

कोतवाली मोहम्मदाबाद पर पंजीकृत मु0अ0सं0 76/2026 धारा 103(1) बीएनएस से सम्बन्धित अभियुक्त नितुल पुत्र स्व० लालाराम निवासी ग्राम गैसिंगपुर मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार किया गया तथा अभियुक्त की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल एक अदद फावडा बरामद कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है। मोहम्मदाबाद क्षेत्र के ग्राम गैसिंगपुर निवासी नितुल पुत्र स्व० लालाराम

घटना का विवरण- दिनांक 23/24.03.2026 की रात्रि में अज्ञात व्यक्तियों द्वारा वादी के पुत्र लाखन उम्र करीब 32 वर्ष की चेहरे व गर्दन पर धारदार हथियार से वार कर निर्मम हत्या कर देना व वादी को शक है कि नितुल पुत्र स्व० लालाराम निवासी ग्राम गैसिंगपुर थाना मोहम्मदाबाद जनपद फतेहगढ द्वारा अज्ञात साथी के साथ मिलकर उसके पुत्र की हत्या की है। वादी श्री रामनिवास कश्यप पुत्र स्व० सोनेलाल निवासी ग्राम गैसिगपुर कोत० मोहम्मदाबाद जनपद फतेहगढ की लिखित तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 76/2025 धारा 103(1) बीएनएस बनाम 01. नितुल पाल पुत्र लालाराम उपरोक्त 02. अज्ञात साथी पंजीकृत कर विवेचना के क्रम में नितुल उपरोक्त का नाम स्पष्ट सिद्ध होने पर प्रकाश में लाया गया तथा अभियुक्त को गिरफ्तार कर अभियुक्त की निशादेही पर घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल 1 फावडा बरामद कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है। पूछताछ का विवरण- अभियुक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि मेरा मेरे गांव की ही रहने वाली एक विधवा महिला से प्रेम संबंध चल रहा था। मेरी उक्त महिला से लडाई हो जाने के बाद लखन से बात करने लग गयी थी, इस बात को लेकर मेरी और लखन की पूर्व में लडाई हो गई थी, उस समय लखन उपरोक्त द्वारा मुझे मारने की धमकी दी थी। मैंने उसी दिन से लखन को मारने का प्लान बना लिया था। दिनांक 23/24.03.2026 की रात्रि में जब लखन अपने घर के बाहर तालाब किनारे चारपाई पर सो रहा था तभी मौका पाकर मैने वहां जाकर फावडे से लखन के गर्दन व चेहरे पर वार किया जिससे लखन बुरी तरह से घायल हो गया और थोडी ही देर में उसकी साँसे थम गई जब मुझे विश्वास हो गया कि लखन मर गया है तो मैं जल्दी-जल्दी में फावडे को वही पास में तालाब में फेंक दिया लेकिन हडबडी में मेरी चप्पल और अंगोछा वहीं रह गया और मैं वहां से भाग गया। मेरे द्वारा अकेले ही यह घटना कारित की गई है। शेष सफाई अपने अधिवक्ता के माध्यम से माननीय न्यायालय में देना बताया।

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