घरेलू गैस सिलेंडरों के व्यावसायिक उपयोग पर सख्ती, उल्लंघन पर होगी कड़ी कार्रवाई
जनरल फोर्स ब्यूरो
एटा । जिला पूर्ति अधिकारी कमलेश कुमार गुप्ता ने बताया कि वर्तमान में ईरान-इजरायल एवं अन्य खाड़ी देशों के मध्य चल रहे युद्ध के दृष्टिगत घरेलू गैस के आयात पर प्रभाव पड़ रहा है। ऐसे में जनपद में आमजनमानस को घरेलू गैस की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित कराने हेतु खाद्य एवं रसद विभाग, प्रशासन एवं पुलिस विभाग की संयुक्त टीम द्वारा निरंतर निरीक्षण, भ्रमण एवं छापेमारी की कार्यवाही की जा रही है।
उन्होंने बताया कि 14.2 किलोग्राम वाले एलपीजी घरेलू गैस सिलेंडर का उपयोग किसी भी प्रकार के व्यावसायिक कार्य हेतु पूर्णतः प्रतिबंधित है। इस संबंध में जनपद के सभी गेस्ट हाउस, मैरिज होम, होटल, रेस्टोरेंट एवं भोजन भंडार संचालकों को निर्देशित किया गया है कि वे अपने प्रतिष्ठानों पर केवल 19 किग्रा, 5 किग्रा एवं 2 किग्रा के कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडरों का ही उपयोग सुनिश्चित करें।
जिला पूर्ति अधिकारी ने स्पष्ट किया कि यदि किसी भी अधिकारी/टीम द्वारा निरीक्षण के दौरान 14.2 किग्रा घरेलू गैस सिलेंडर का व्यावसायिक उपयोग करते हुए पाया जाता है, तो संबंधित फर्म/संचालक/व्यक्ति के विरुद्ध द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश-2000 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अंतर्गत कठोर एवं तत्काल प्रभावी कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने सभी संबंधित प्रतिष्ठान संचालकों से नियमों का पालन सुनिश्चित करने की अपील की है, ताकि आम जनता को घरेलू गैस की निर्बाध उपलब्धता बनी रहे।
