टूंडला की तहसीलदार को 9 माह से वेतन नहीं, हाईकोर्ट पहुंचीं
फिरोजाबाद जिले की टूंडला तहसील में तैनात तहसीलदार को पिछले नौ महीने से वेतन नहीं मिलने का मामला सामने आया है। आर्थिक संकट से जूझ रहीं तहसीलदार ने अब न्याय के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट की शरण ली है। इस प्रकरण की चर्चा राजस्व विभाग में भी तेज हो गई है।
आगरा निवासी तहसीलदार राखी शर्मा चार सितंबर 2024 से टूंडला तहसील में तैनात हैं। उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट में दायर याचिका में राज्य सरकार, जिलाधिकारी तथा वेतन आहरण-वितरण अधिकारी को पक्षकार बनाया है। याचिका में कहा गया है कि वह बिना किसी अवकाश के लगातार अपनी सेवाएं दे रही हैं, इसके बावजूद अगस्त 2025 से उनका वेतन रोक दिया गया है।
तहसीलदार के अनुसार 11 अगस्त से 16 दिसंबर 2025 के बीच उनके खिलाफ कई आदेश जारी किए गए, जिनके आधार पर उनका वेतन अग्रिम आदेश तक रोक दिया गया। वेतन बंद होने से उन्हें रोजमर्रा के खर्च चलाने में भी कठिनाई हो रही है और मजबूरी में रिश्तेदारों से रुपये उधार लेने पड़ रहे हैं।
काफी प्रयास के बाद भी जब वेतन जारी नहीं हुआ तो उन्होंने फरवरी 2026 में हाईकोर्ट में याचिका दायर कर राहत की मांग की।
तहसीलदार राखी शर्मा का कहना है, “मुझे पिछले नौ महीने से वेतन नहीं मिला है। बिना किसी स्पष्ट कारण के लगातार मेरा वेतन रोका जा रहा है। जब कोई रास्ता नहीं बचा तो हाईकोर्ट की शरण लेनी पड़ी। अब जो भी आदेश होगा, वही मान्य होगा।”
वहीं प्रशासनिक स्तर पर बताया गया कि अलग-अलग कारणों से कभी-कभी अधीनस्थ अधिकारियों और कर्मचारियों का वेतन रोका जाता है, लेकिन होली से पहले अधिकांश मामलों में वेतन जारी कर दिया गया है और फिलहाल किसी का वेतन लंबित नहीं है।
