फर्रुखाबाद न्यूज़:- दहेज में बाइक, सोने की लटकन और 50 हजार रुपये मांगने का आरोप, पांच पर केस |

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Manoj Jauhri
Manoj Jauhri ब्यूरो चीफ (फर्रुखाबाद) - एक अनुभवी पत्रकार हैं, जो राजनीति, अपराध, शिक्षा, मनोरंजन और स्थानीय समाचारों पर पोस्ट करते हैं। वे तथ्यों पर आधारित...
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अमृतपुर/फर्रुखाबाद/

थाना अमृतपुर:क्षेत्र के ग्राम भुवनपुर में विवाहिता शिवानी की मौत के मामले में पुलिस ने पति समेत पांच लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। मृतका के भाई ने दो दिन पहले दी गई तहरीर में ससुराल पक्ष पर अतिरिक्त दहेज की मांग पूरी न होने पर उसकी बहन को प्रताड़ित करने, जान से मारने की धमकी देने और हत्या कर शव को फांसी के फंदे पर लटकाकर घटना को आत्महत्या का रूप देने का गंभीर आरोप लगाया था। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है।मृतका के भाई पंकज कुमार पुत्र नहार सिंह निवासी ठंडी सड़क, आईटीआई पूर्व गेट, थाना कादरीगेट ने तहरीर में बताया कि उसकी बहन शिवानी की शादी 8 मई 2026 को थाना अमृतपुर क्षेत्र के ग्राम भुवनपुर निवासी अभय पुत्र स्वर्गीय रामकुमार के साथ हिंदू रीति-रिवाज से हुई थी। आरोप है कि शादी के बाद से ही ससुराल पक्ष के लोग अतिरिक्त दहेज में सोने की लटकन, मोटरसाइकिल और 50 हजार रुपये नकद की मांग करने लगे थे। मांग पूरी न होने पर शिवानी को शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता था।समझाने के बावजूद नहीं रुका कथित उत्पीड़न पंकज कुमार के मुताबिक, उसने अपने मामा अनूप सिंह और दोस्त रिंकू के साथ बहन की ससुराल पहुंचकर आरोपियों को समझाने का प्रयास किया था, लेकिन इसके बावजूद कथित उत्पीड़न बंद नहीं हुआ। भाई ने तहरीर में आरोप लगाया कि ससुराल पक्ष के लोग दहेज की मांग पूरी न होने पर उसकी बहन को जान से मारने की धमकियां भी दे रहे थे।हत्या कर शव फंदे पर लटकाने का आरोप तहरीर के अनुसार, 9 अक्टूबर की रात शिवानी की हत्या कर दी गई और घटना को आत्महत्या दिखाने के लिए उसके शव को फांसी के फंदे पर लटका दिया गया। सुबह घटना की जानकारी मिलने पर जब मायके पक्ष के लोग मौके पर पहुंचे तो शव फंदे से नीचे उतरा हुआ था। इसके बाद मृतका के भाई ने पति समेत ससुराल पक्ष के पांच लोगों के खिलाफ नामजद तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की।पति समेत पांच के खिलाफ मुकदमा दर्ज पुलिस ने तहरीर के आधार पर पति अभय, जेठ रजब व शिवम, ननद बबली और सास मीरा देवी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। प्रकरण में मु0अ0सं0 124/26 के तहत भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 80(2), 85 और दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3/4 में प्राथमिकी पंजीकृत की गई है। पुलिस के अनुसार, मामले में विधिक कार्रवाई की जा रही है।घटना की सूचना पर तहसीलदार अमृतपुर शशांक सिंह और थाना अध्यक्ष राजीव कुमार पांडे पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे थे। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और शव का पंचनामा भरवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा था। विवाहिता की मौत के वास्तविक कारणों का खुलासा जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर होगा। तहरीर में लगाए गए आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि होना अभी बाकी है।

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Manoj Jauhri ब्यूरो चीफ (फर्रुखाबाद) - एक अनुभवी पत्रकार हैं, जो राजनीति, अपराध, शिक्षा, मनोरंजन और स्थानीय समाचारों पर पोस्ट करते हैं। वे तथ्यों पर आधारित और विश्वसनीय समाचार सामग्री तैयार करने में विशेषज्ञता रखते हैं।
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